नई दिल्ली। महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में तेज वृद्धि के कारण पहले से बेजार लोगों पर एक जून से बढ़ने जा रहा सर्विस टैक्स कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सर्विस टैक्स बढ़ने से खाने-पीने की चीजों के साथ मोबाइल बिल और यात्रा समेत अधिकांश चीजों पर होने वाले खर्च बढ़ जाएंगे।
इस समय 12.36 (एजुकेशन सेस और सेकेंड्री व हायर एजुकेशन सेस सहित) फीसदी की दर से लगने वाला सर्विस टैक्स अगले माह की पहली तारीख से बढ़कर 14 फीसदी हो जाएगा। इस तरह इस टैक्स में 1.64 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है, जो किसी भी लिहाज से अधिक है और जिसका खामियाजा सभी लोगों को उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि मध्यवर्ग से आने वाले लोगों पर सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी की अधिक मार पड़ेगी।
सरकार के इस कदम से रेस्त्रां, मनोरंजन, हवाई यात्रा, माल ढुलाई, पंडाल, इवेंट, कैटरिंग, आईटी, स्पा-सैलून, होटल, बैंकिंग समेत तमाम तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी।
संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने मंगलवार को इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बजट में घोषित सर्विस टैक्स की नई दर एक जून से प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट भाषण में सर्विस टैक्स की दर में इजाफा करने की घोषणा की थी। मंगलवार को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक जून से बढ़ने जा रहे इस टैक्स की जानकारी दी।
कई नई सेवाओं पर देना होगा सर्विस टैक्स
सरकार ने सर्विस टैक्स की निगेटिव लिस्ट की समीक्षा कर इसे और छोटा कर दिया है। निगेटिव लिस्ट में शामिल सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। अब मौजूदा सेवाओं के अलावा आपको कई नई सेवाओं पर 14 फीसदी सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। निगेटिव लिस्ट से बाहर हुईं कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं :-
- वाटर पार्क, थीम पार्क और मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं इस्तेमाल करने पर सर्विट टैक्स लगेगा।
- 500 रुपए से अधिक के टिकट वाले कंसर्ट, गैर-मान्यता प्राप्त खेल आयोजन, म्यूजिक समारोह, अवार्ड फंक्शन में प्रवेश पर सर्विस टैक्स वसूला जाएगा।
- फिल्म, सर्कस, डांस, थिएटर, ड्रामा और मान्यता प्राप्त खेल आयोजन सर्विस टैक्स से मुक्त रहेंगे।
- लोगों द्वारा उपयोग होने वाले अल्कोहलिक पदार्थों के उत्पादन संबंधी जॉब वर्क पर सर्विस टैक्स लगेगा।
पहले जिन सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता था, अब उन पर भी लगेगा टैक्स
सरकार ने पहले कुछ सेवाओं पर सर्विस टैक्स से छूट दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। इसके बाद अब इन सेवाओं पर भी 14 फीसदी सर्विस टैक्स एक जून से देना होगा।
- म्यूचुअल फंड या असेट मैनेजमेंट कंपनी को एजेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं
- वितरक द्वारा म्यूचुअल फंड या एएमसी को दी जाने वाली सेवा
- लॉटरी टिकट के सेलिंग या मार्केटिंग एजेंट से लॉटरी के वितरक को दी जाने वाली सेवाएं
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